एफएसएसएआई ने हलवाईयों और मिष्ठान भंडारों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। मिठाई की दुकानों के लिए अब एक अक्टूबर से नया नियम लागू हो रहा है। इससे मिठाई की दुकानों पर मिलावट के खेल से निजात मिलेगी। वहीं मिठाई की क्वालिटी पर भी फोकस रहेगा। एक अक्टूबर 2020 से नया नियम लागू हो रहा है।

FSSAI issue new guidelines for Halwai and Mishthan Bhandar

New Delhi. A new rule is being implemented for sweet shops from October 1. This will get rid of adulteration at sweets shops. There will also be a focus on the quality of sweets. The new rule comes into effect from October 1, 2020.

एक अक्टूबर से लागू होने वाले नये नियम के मुताबिक मिठाई की दुकानों को भी परातों या फिर डिब्बों में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई पर निर्माण की तारीख, मिठाई का उपयोग की तारीख प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी।

एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए है। जिसके तहत बाजारों में मिठाई की दुकान करने वाले हलवाईयों को इसकी पालना करनी होगी।

यह है नया नियम

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है।

1 अक्टूबर से लागू

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए।

 

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